यह है एनजीटी के आदेश
जल प्रदाय वाले स्त्रोतों पर नहीं किया जाए प्रतिमाओं का विसर्जन
विसर्जन के लिए निश्चित किए जाएं अलग से स्थान
पूजन सामग्री नदी तालाबों में नहीं डाली जाए
विसर्जन स्थल के चारों ओर बनाया जाए सुरक्षा घेरा
विसर्जन स्थल के तल में सिंथेटिक लाइनर लगाया जाए
विसर्जन स्थल के पास ठोस अपशिष्ट नहीं जलाया जाए
विसर्जन के २४ घंटे के भीतर जल स्त्रोत से विसर्जित फल, वस्त्र और सजावटी सामान निकाला जाए
जल प्रदाय वाले स्त्रोतों पर नहीं किया जाए प्रतिमाओं का विसर्जन
विसर्जन के लिए निश्चित किए जाएं अलग से स्थान
पूजन सामग्री नदी तालाबों में नहीं डाली जाए
विसर्जन स्थल के चारों ओर बनाया जाए सुरक्षा घेरा
विसर्जन स्थल के तल में सिंथेटिक लाइनर लगाया जाए
विसर्जन स्थल के पास ठोस अपशिष्ट नहीं जलाया जाए
विसर्जन के २४ घंटे के भीतर जल स्त्रोत से विसर्जित फल, वस्त्र और सजावटी सामान निकाला जाए