कलेक्टर ले सकेंगे निर्णय, होगी सीज की कार्रवाई
गहलोत ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अधिक केस सामने आते हैं, वहां जिला कलक्टर राज्य सरकार से परामर्श कर शैक्षणिक संस्थान बंद कराने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की टीम बाजारों में चैकिंग करेगी। कोरोना प्रोटाकॉल का उल्लंघन होने पर उल्लंघन करने वाले के साथ-साथ संबंधित प्रतिष्ठान संचालक को भी जिम्मेदार माना जाएगा और ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज भी किया जा सकता है। ये टीमें 14 अप्रेल तक सघन निरीक्षण करेंगी और उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना और सीज की कार्यवाही भी कर सकेंगी। जिन विवाह स्थलों पर निर्धारित सीमा से अधिक लोग समारोह में एकत्रित होते हैं तो उन विवाह स्थलों के संचालक भी जिम्मेदार होंगे। ऐसे विवाह स्थलों को सीज किया जा सकेगा।