जयपुर

कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार का निर्णय, 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे बंद होंगे बाजार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोविड 19 और टीकाकरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य में अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ के साथ-साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबूरोड़ में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा।

जयपुरMar 31, 2021 / 04:37 pm

Ashish

कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार का निर्णय, 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे बंद होंगे बाजार

जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोविड 19 और टीकाकरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य में अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ के साथ-साथ अब चित्तौड़गढ़ और आबूरोड़ में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सभी नगरीय क्षेत्रों में अब रात 10 बजे के स्थान पर रात 9 बजे ही बाजार बंद होंगे। इन नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू अब रात 11 की बजाय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान आईटी कंपनियों, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय,विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति पहले की तरह मुक्त रहेंगे। गहलोत ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही बरतने से कोरोना केस बढ़े हैं। ऐसे में फिर से सख्ती से पाबंदियों को लागू किया जाए। संक्रमण की रोकथाम में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर ले सकेंगे निर्णय, होगी सीज की कार्रवाई

गहलोत ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में अधिक केस सामने आते हैं, वहां जिला कलक्टर राज्य सरकार से परामर्श कर शैक्षणिक संस्थान बंद कराने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की टीम बाजारों में चैकिंग करेगी। कोरोना प्रोटाकॉल का उल्लंघन होने पर उल्लंघन करने वाले के साथ-साथ संबंधित प्रतिष्ठान संचालक को भी जिम्मेदार माना जाएगा और ऐसे प्रतिष्ठानों को सीज भी किया जा सकता है। ये टीमें 14 अप्रेल तक सघन निरीक्षण करेंगी और उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना और सीज की कार्यवाही भी कर सकेंगी। जिन विवाह स्थलों पर निर्धारित सीमा से अधिक लोग समारोह में एकत्रित होते हैं तो उन विवाह स्थलों के संचालक भी जिम्मेदार होंगे। ऐसे विवाह स्थलों को सीज किया जा सकेगा।

 

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