इसे लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं। दरअसल गृह विभाग ने राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों में संशोधन करके एक नया प्रावधान जोड़ा है. जिसमें 14 दिन के क्वॉरेंटाइन के निर्देशों की पालना नहीं करने को अपराध माना गया है। इस अपराध के लिए सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव राजीव स्वरूप ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक अब राज्य में आने वाले प्रवासियों ने अगर 14 दिन के अनिवार्य क्वॉरेंटाइन की शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसे राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों के तहत अपराध माना जाएगा, साथ ही क्वॉरेंटाइन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर अनिवार्य क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने की स्थिति में 1000 रुपए का जुर्माना भी तय किया है।