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जयपुर

होम क्वॉरेंटाइन के उल्लंघन पर सरकार गंभीर, आएगा अपराध की श्रेणी में

गृह विभाग ने जारी किए आदेश

जयपुरMay 23, 2020 / 10:05 am

firoz shaifi

Secretariat

Secretariat

जयपुर। लॉकडाउन 4.0 के बीच प्रवासियों की आवाजाही के बाद कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए 14 दिन का क्वॉरेंटाइन अनिवनार्य किया है,लेकिन इस दौरान कई जगह होम क्वॉरेंटाइन के निर्देशों के उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया है।
इसे लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं। दरअसल गृह विभाग ने राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों में संशोधन करके एक नया प्रावधान जोड़ा है. जिसमें 14 दिन के क्वॉरेंटाइन के निर्देशों की पालना नहीं करने को अपराध माना गया है। इस अपराध के लिए सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव राजीव स्वरूप ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के मुताबिक अब राज्य में आने वाले प्रवासियों ने अगर 14 दिन के अनिवार्य क्वॉरेंटाइन की शर्तों का उल्लंघन किया, तो उसे राजस्थान महामारी अध्यादेश के प्रावधानों के तहत अपराध माना जाएगा, साथ ही क्वॉरेंटाइन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर अनिवार्य क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने की स्थिति में 1000 रुपए का जुर्माना भी तय किया है।

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