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गहलोत सरकार ने स्कूल, कॉलेज, सिनेमा अन्य को लेकर लिए अहम निर्णय

locationजयपुरPublished: Jan 31, 2021 11:36:31 pm

Submitted by:

Ashish

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों ( corona infection cases ) की संख्या में लगातार कमी आने और स्थिति नियंत्रण में रहने के कारण आगामी 8 फरवरी से स्कूलों को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों, कॉलेजों को स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हैल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया है।

Gehlot government took important decisions regarding school, college

गहलोत सरकार ने स्कूल, कॉलेज, सिनेमा अन्य को लेकर लिए अहम निर्णय

जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों ( corona infection cases ) की संख्या में लगातार कमी आने और स्थिति नियंत्रण में रहने के कारण आगामी 8 फरवरी से स्कूलों को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों, कॉलेजों को स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हैल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही, सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। सामाजिक एवं अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट होगी।
गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में पटाखों की दुकानों और विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन के विषय में पूर्व में लगाए गए प्रतिबन्धों में शिथिलता देने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में हैल्थकेयर वर्कर्स के कोविड टीकाकरण अभियान में और अधिक तेजी लाकर लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में पॉजिटिविटी दर मात्र 5.44 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। साथ ही, रिकवरी रेट 98.42 प्रतिशत पहुंच गई है और वर्तमान में पूरे प्रदेश में केवल 2260 व्यक्ति ही कोरोना पॉजिटिव है।

इस तरह आ सकेंगे विद्यार्थी
स्कूलों को कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों की तरह कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए भी 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित हैल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करने की शर्त के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, कॉलेजों के लिए भी अन्तिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध में पूर्व में लागू 50 प्रतिशत उपस्थिति सहित अन्य शर्तें प्रथम, द्वितीय वर्ष के लिए विद्यार्थियों के लिए लागू होंगी।

50 फीसदी सीटों तक ही खुल सकेंगे सिनेमा
सिनेमा, थिऐटर, मल्टीप्लेक्स आदि को कुल क्षमता की 50 प्रतिशत सीटों तक ही खोलने की अनुमति होगी। केन्द्र सरकार द्वारा कुंभ मेले के लिए जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) के अनुरूप ही प्रदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक मेलों के लिए नए एसओपी जारी करने के निर्देश दिएकी जाएगी। शादी-विवाह समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए जिला कलेक्टर को पूर्व सूचना देने और सभी हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना की शर्त के साथ अब ऐसे आयोजनों में आगन्तुकों की उपस्थिति 200 व्यक्ति तक रह सकेगी।

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