सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार का तोहफा
1996 के नियमों के तहत पेंशन पाने वालों को भी फायदा

जयपुर. सेवानिवृत कर्मी और मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों की पेंशन को बढ़ाकर 10 से 20 प्रतिशत का तोहफा दिया है। 6 जून 2018 को वित्त विभाग की ओर से यह आदेश जारी किए गए। हालांकि इसका भुगतान 1 जनवरी 2017 से ही मिल पाएगा। अब इन लोगों के खाते में पहले से ज्यादा पेंशन की राशि आएगी। वहीं बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2016 से ही लागू होगी, जिसका भुगतान सरकार 1 जनवरी से 30 सितंबर 2017 तक तीन किश्तों में करेगी। लेकिन पेंशनर या आश्रित की मौत पर इस राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। इसका लाभ ऐसे पेंशनर और आश्रितों को भी मिलेगा, जो 1 जनवरी 2016 से पहले 1996 के नियमों के तहत पेंशन ले रहे थे। साथ ही १ सितंबर 1981 से पहले सेवानिवृत और मृत्यु के मामले में उस समय के नोशनल वेतन को आधार माना जाएगा।
पेंशनर्स को होगा फायदा
गौरतलब है कि चुनावी साल को देखते हुए राज्य सरकार इस तरह की योजनाओं को लागू कर रही है। इससे पेंशनर्स और आश्रितों को फायदा को तो फायदा मिलेगा ही वहीं राज्य सरकार को भी चुनावों में फायदा मिल सकता है। पिछले काफी समय से पेंशनर्स की पेंशन की बढ़ोतरी की मांग चली आ रही थी। जिसको लेकर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश में वोटबैंक को साधने के लिए भी सरकार का यह तोहफा हो सकता है। इसके अलावा 1996 के नियमों के 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए यह फायदे का मामला है। महंगाई के चलते बढ़ी हुई पेंशन इन कर्मचारियों के लिए राहत की बात होगी।
इस प्रकार होगा भुगतान
योजना का लाभ 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा, लेकिन भुगतान 1 जनवरी 2017 से किया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 30 सितंबर 2017 तक की राशि का भुगतान राज्य सरकार कुल तीन किश्तों में करेगी। वहीं इस दौरान किसी पेंशनर या आश्रित की मृत्यु होने पर प्रदेश सरकार इस राशि का भुगतान नकद करेगी।
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