जयपुर

बलात्कार के बाद हाथ पर गोदा नाम, दस वर्ष की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके का है।

जयपुरJun 01, 2023 / 12:11 pm

Devendra


जयपुर . पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके का है।
युवक गौतम कटेवा ने अप्रैल, 2019 में पता पूछने के बहाने छात्रा को कार में बैठाकर होटल ले गया और उसके साथ बलात्कार कर वीडियो बना लिया। उसने छात्रा के शरीर पर नुकीली वस्तु से अपने नाम का पहला अक्षर भी गोद दिया था। इसके बाद वह छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने लगा। आरोपी ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की। वहीं आरोपी पक्ष ने गौतम को निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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