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सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी

locationजयपुरPublished: May 31, 2020 05:19:42 pm

Submitted by:

Lalit Tiwari

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर रविवार को अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है।

सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी

सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर रविवार को अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू क्षेत्र में सिर्फ जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होगी। इस जोनों के अंदर या उनसे बाहर आबादी के आवागमन को रोकने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण लागू किया जाएगा। जिला प्राधिकारी इसके लिए आदेश जारी करेंगे। गाइडलाइन में जिला प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित करके यहां पर जरूरी प्रतिबंध लगा सकेंगे। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब पूर्ण क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सिटी बसों का संचालन अभी नहीं होगा। सिर्फ स्वीकृत मार्गों पर ही बसें चल सकेंगी।
गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अनुमत गति विधियों और व्यक्तियों को छोड़कर गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आगामी आदेश तक सभी अन्तरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। सिर्फ आॅनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
इनके साथ ही सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, थियेटर्स, आॅडिटोरियम, असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। सभी प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और सभाएं, बड़े सामूहिक आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे।
होटल्स, रेस्टारेंट्स, क्लब हाउस, अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगहों पर सिर्फ पूर्व की भांति इनसे होम डिलिवरी और टेक अवे की सुविधा जारी रहेगी। सभी शॉपिंग मॉल्स, सभी धार्मिक और पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे।

सार्वजनिक और कार्यस्थलों के साथ ही सार्वजनिक परिवहन के दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू इत्यादि का सेवन प्रति बंधित रहेगा।

कार्य स्थलों पर सुरक्षा उपायों और अन्य दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य और जरूरी कारणों के अलावा घर पर ही रहने के लिए कहा गया है।
अनिवार्य सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों के साथ दुकानें खोली जा सकेंगी। शर्तों के साथ पार्क खोले जा सकेंगे। विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। निजी कार्यालयों को भी अनुम ति दी गई है लेकिन निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अन्तरराज्यीय और राज्य के अंदर आवागमन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी पास की जरूरत होगी। सभी का मर्शियल यात्री परिवहन वाहन जैसे बस, टैक्सी, कैब, आॅटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा इत्यादि सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों के साथ संचालित हो सकेंगे। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर बसें सिर्फ स्वीकृत मार्ग पर ही संचालित हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में इनका संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आगामी आदेश तक सिटी बसों का संचालन नहीं होगा।
कोविड—19 से मुकाबले पर व्यापक स्तर पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाएं जाएंगे। शिक्षण संस्थानों को भी आॅनलाइन क्लास के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी देनी होगी।

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