भर्ती में पारदर्शिता रखने के लिए प्रथमदृष्टया बिना कट ऑफ जारी किए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने को प्रथम दृष्टाया गलत मानते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने मत्स्य विकास अधिकारी और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के साक्षात्कार पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने मामले में आरपीएससी सचिव, प्रमुख मत्स्य सचिव और निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कविन्द्र व अन्य की अधिवक्ता सुशीला कलवानिया ने बताया कि आरपीएससी ने गत वर्ष मत्स्य विकास अधिकारी और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली थी। आयोग ने गत 19 मई को इसका परिणाम जारी किया। याचिका में कहा गया कि भर्ती की कट ऑफ जारी किए बिना ही आयोग साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुला रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कट ऑफ को लेकर आरटीआई से भी जानकारी मांगी गई, लेकिन आयोग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में बिना कट ऑफ जारी किए साक्षात्कार लेना मनमाना और विधि विरूद्ध है। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने साक्षात्कार पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।