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आरएएस मुख्य परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित करने पर लगी रोक हटाने सरकार पहुंची कोर्ट

locationजयपुरPublished: Jun 02, 2020 10:33:29 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बैग ने प्रार्थना पत्र दायर कर आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा परिणाम पर लगी रोक हटाकर परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है।

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High court bench will determine interim fees

जयपुर।

आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया है। आरपीएससी के अधिवक्ता एमएफ बैग ने प्रार्थना पत्र दायर कर आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा परिणाम पर लगी रोक हटाकर परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है। प्रार्थना पत्र में कहा है कि उत्तरपुस्तिकाओं की जांच कर परिणाम तैयार हो गया है और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए परिणाम घोषित करने पर लगी रोक हटानी चाहिए। गौरतलब है कि सुरज्ञान सिंह बनाम सरकार की याचिका में राजस्थन उच्च न्यायालय ने परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।
मत्स्य विकास अधिकारी के साक्षात्कार पर रोक


भर्ती में पारदर्शिता रखने के लिए प्रथमदृष्टया बिना कट ऑफ जारी किए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने को प्रथम दृष्टाया गलत मानते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने मत्स्य विकास अधिकारी और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के साक्षात्कार पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने मामले में आरपीएससी सचिव, प्रमुख मत्स्य सचिव और निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कविन्द्र व अन्य की अधिवक्ता सुशीला कलवानिया ने बताया कि आरपीएससी ने गत वर्ष मत्स्य विकास अधिकारी और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली थी। आयोग ने गत 19 मई को इसका परिणाम जारी किया। याचिका में कहा गया कि भर्ती की कट ऑफ जारी किए बिना ही आयोग साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुला रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कट ऑफ को लेकर आरटीआई से भी जानकारी मांगी गई, लेकिन आयोग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में बिना कट ऑफ जारी किए साक्षात्कार लेना मनमाना और विधि विरूद्ध है। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने साक्षात्कार पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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