जयपुर

mining activities: खनन गतिविधियों से सरकार ने कमाए 535 करोड़ रुपए

राज्य में खनन गतिविधियों ( mining activities ) से अप्रेल 2021 व इस माह की 23 मई तक कुल 535 करोड़ रुपए से अधिक का रिकार्ड राजस्व अर्जित हुआ है। कोविड ( Despite Kovid-19 ) के बावजूद अप्रेल 2021 में 297 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि अप्रेल 2020 में केवल 37 करोड़ और उससे एक वर्ष पहले सामान्य परिस्थितियों में भी अप्रेल 2019 में 251 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था।

जयपुरMay 24, 2021 / 06:56 pm

Narendra Singh Solanki

mining activities: खनन गतिविधियों से सरकार ने कमाए 535 करोड़ रुपए

जयपुर। राज्य में खनन गतिविधियों से अप्रेल 2021 व इस माह की 23 मई तक कुल 535 करोड़ रुपए से अधिक का रिकार्ड राजस्व अर्जित हुआ है। कोविड के बावजूद अप्रेल 2021 में 297 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि अप्रेल 2020 में केवल 37 करोड़ और उससे एक वर्ष पहले सामान्य परिस्थितियों में भी अप्रेल 2019 में 251 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था। चालू वर्ष के मई माह में भी 23 मई तक 238 करोड़ 39 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है, जबकि मई 2020 में पूरे माह में 215 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था। वर्ष 2020 के दो माह में 252 करोड़ और सामान्य वर्ष 2019 के दो माहों में करीब 600 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल हुआ था। इस साल दो माह में अब तक 535 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित हो गया है, जबकि इस माह के करीब 8 दिन का राजस्व एकत्रित होना है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉण् सुबोध अग्रवाल ने अधिकारियों से राजस्व छीजत और अवैद्य खनन पर कारगर रोक लगाने के निर्देश दिए। मेजर और माइनर खनन योग्य नए ब्लॉक तैयार कर उनके ऑक्शन की तैयारी निदेशालय स्तर पर की जा रही है। पारदर्शी व्यवस्था के तहत ई-पोर्टल के माध्यम से जल्दी ही नए ब्लाकों के ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। लीजवाइज ई-रवन्ना की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अप्रेल 2020 के 35,375 की तुलना में अप्रेल 2021 में 8,32,547 ई- रवन्ना जारी हुए हैं। इसी तरह से मई 2020 की 4,51,288 की तुलना में मई माह में अब तक 5,01,622 रवन्ना जारी हुए हैं। अवैद्य खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पिछले दिनों जारी निर्देशों के अनुसार अवैद्य खनन, निर्गमन और भण्डारणकर्ता के कब्जे से खनिज वाहन, मशीनरी, औजार, उपकरण आदि जब्त करने के बाद तीन माह की अवधि तक समस्त जुर्माना राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उस स्थिति में सक्षम न्यायालय में आवेदन कर जब्तशुदा सामग्री यथा ट्रेक्टर, जेसीबी मशीन, खनन गतिविधियों में काम में लिए जा रहे अन्य उपकरण, औजार आदि इस कार्य में उपयोग में लिए जा रहे वाहन, जब्तशुदा खनिज सामग्री, बजरी आदि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे अवैद्य खनन पर सिकंजा कसेगा।

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