जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) प्रतिभा पारीक ने बताया कि शेष बचे हुए 2791 कर्मचारियों से वसूली अगले 15 दिन में पूरी की जाएगी। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल है और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्राप्त किया गया है तो वे 30 सितम्बर तक 27 रूपए प्रति किग्रा की दर से राशि जमा करवा दे। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी का नाम अखबार मे प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संबंधित थाने में एफआइआर दर्ज करवाई जाएगी। साथ उनके मूल विभाग को प्रेषित कर वेतन से वसूली राशि की कटौती सी.सी.ए नियम के तहत कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा।
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