उन्होंने बताया कि योजना के तहत नियमित कृृषि उपभोक्ताओं की ओर से बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने और बाकी राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च, 2020 तक जमा कराने पर कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। साथ ही नियमित कृृषि उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे कृृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत सम्बन्ध 1 अप्रेल, 2019 के बाद विच्छेदित कर दिया गया है, वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाकर नियमानुसार कनेक्शन
दोबारा जुड़वा सकेंगे। इनकी बाकी राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च तक जमा करा सकते हैं। जिन कृृषि उपभोक्ताओं के कृृषि कनेक्शन 1 अप्रेल, 2019 से पूर्व कटे हुए हैं वे एमनेस्टी योजना का लाभ उठा ले सकेंगे।
दोबारा जुड़वा सकेंगे। इनकी बाकी राशि आगामी समान मासिक किस्तों में मार्च तक जमा करा सकते हैं। जिन कृृषि उपभोक्ताओं के कृृषि कनेक्शन 1 अप्रेल, 2019 से पूर्व कटे हुए हैं वे एमनेस्टी योजना का लाभ उठा ले सकेंगे।