वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने राजस्थान एक्साइज एक्ट के नियम 41 के तहत राजस्थान एक्साइज होटल एण्ड क्लब बार लाइसेंस नियम में संशोधन किया है। इसके तहत प्रदेश में अब 20 कमरे के होटल भी बार का संचालन कर सकेंगे। इसके लिए होटल को आबकारी विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए नियम में छूट प्रदान की गई है। इस नियम को द्वितीय संशोधन नियम के रूप में शामिल किया गया है।
पहले 50 कमरों पर लागू था नियम
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने पूर्व में प्रथम संशोधन के तहत 50 कमरों या इससे अधिक कमरों के होटल और क्लब को ही बार के लिए आवेदन करने की पात्रता दी थी। अब इस नियम में संशोधन कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने पूर्व में प्रथम संशोधन के तहत 50 कमरों या इससे अधिक कमरों के होटल और क्लब को ही बार के लिए आवेदन करने की पात्रता दी थी। अब इस नियम में संशोधन कर दिया गया है।
राजस्व बढ़ाने की कवायद
गौरतलब है कि आबकारी विभाग के जरिए हर साल राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए की आय होती है। गत वित्तीय वर्ष में सरकार को इस मदृ में करीब सात हजार आठ सौं करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई थी। हालांकि यह राज्य सरकार की ओर से अनुमानित आय से कम थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की ओर से इस मदृ में 9300 करोड़ रुपए की आय प्रस्तावित है।
गौरतलब है कि आबकारी विभाग के जरिए हर साल राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए की आय होती है। गत वित्तीय वर्ष में सरकार को इस मदृ में करीब सात हजार आठ सौं करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई थी। हालांकि यह राज्य सरकार की ओर से अनुमानित आय से कम थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की ओर से इस मदृ में 9300 करोड़ रुपए की आय प्रस्तावित है।
पांच साल में बढ़ा 2000 करोड़
राज्य सरकार के आबकारी राजस्व हर साल करीब 12 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2014—15 में प्रदेश का आबकारी राजस्व 5585 करोड़ रुपए से अधिक था। गत वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 7800 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है।
राज्य सरकार के आबकारी राजस्व हर साल करीब 12 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2014—15 में प्रदेश का आबकारी राजस्व 5585 करोड़ रुपए से अधिक था। गत वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 7800 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है।