नियुक्ति के लिए यह निर्देश भी – यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति/पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हो/अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिला/जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिला/जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेंगे।
– रिक्तियों का काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी की ओर से पर्याप्त प्रचार -प्रसार किया जाएगा – नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों
को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला /जिले में स्थान में मिले अर्थात किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी किसी एक जिला/जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित नहीं हों ।
– नियुक्ति अधिकारी की ओर से अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर काउंसलिंग के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेंगी, लेकिन उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
– जिला आवंटन से व्यथित अभ्यर्थियों की परिवेदनाओं और न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण और क्षेत्ररक्षण संबंधित समस्त कार्यवाही नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर ही करेंगे।
– नियुक्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए, साथ ही अभ्यर्थियों को जिला/जिले में स्थान का निर्धारण होने पर उनसे सहमति-पत्र प्राप्त किया जाए।