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राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम पर सरकार सख्त

locationजयपुरPublished: Dec 10, 2019 01:30:13 pm

Submitted by:

anand yadav

कलक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देशसरकारी विभागों में शोपीस बने लोक सुचना गारंटी अधिनियम सूचना बोर्ड

jaipur collectrate

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जयपुर। सरकारी विभागों में तय मियाद तक आमजन के कार्य पूरे नहीं होने की शिकायत पर अब राज्य सरकार सख्त हो गई है। बीते सोमवार को जयपुर कलक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कलक्टर ने सरकारी विभागों अफसरों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पालना कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बिजली,पानी विभागों के अधिकारियों को कलक्टर ने चेतावनी देते हुए आमजन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया था । जिसमें सरकारी विभागों की गतिविधियां व प्रस्तावित अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं का उल्लेख किया गया था। सरकारी विभागों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं और कार्यों को उल्लेख भी विभाग में नोटिस बोर्ड लगाकर करने के निर्देश सरकार ने जारी किए। कुछ समय तक को विभागों में आमजन से जुड़े कामकाज अधिनियम के अनुसार हुए लेकिन फिर से विभागों में कामकाज ढर्रा पुराने तरीके पर आ गया।
बीते सोमवार को जयपुर कलक्ट्रेट में आयोजित बिजली पानी समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर जोगाराम ने संबंधित विभागों के अफसरों को दो टूक शब्दों में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियिम 2011 की सख्ती से पालना करने के निर्देश जारी किए हैं।
पीएचईडी सिटी सर्कल नॉर्थ अधीक्षण अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि सर्कल के सभी डिवीजन व सब डिवीजन कार्यालयों में आमजन की सूचना के लिए राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत प्रदत्त सेवाओं की समय सीमा की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड लगाए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों को भी अधिनियम की पालना कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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