दरअसल, भारत सरकार ने सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों ( Health Workers ) के लिए ही 50 लाख का बीमा करवाने का फैसला लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों ( पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल इत्यादि ), संविदा कर्मचारी ( सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादि ) एवं मानदेय कर्मचारी ( होम गार्ड, सिविल डिफेंस,आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता , आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि ) की कोरोना अभियान के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।