प्रदेश के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को अब किसी भी योजना का लाभ भामाशाह नम्बर होने पर ही मिल सकेगा। इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी संस्था प्रधानों को आदेश जारी कर विद्यार्थियों को भामाशाह क्रमांक शलादर्पण पोर्टल पर अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए है।
जिस विद्यार्थी के पास भामाशाह नम्बर नहीं होगा वह विभाग की ओर से संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं सकेगा। गौरतलब है कि इससे पहले विभाग ने सभी विद्यार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया था।
योजनाओं में नहीं होगा फर्जीवाड़ा
विभाग व सरकार की योजनाएं इससे सीधे विद्यार्थी तक पहुंच सकेगी। साथ ही हर विद्यार्थी का डाटा का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकेगा। जिसमें आधार नम्बर और भामाशाह नंबर से विद्यार्थी के सारा रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा।
विभाग व सरकार की योजनाएं इससे सीधे विद्यार्थी तक पहुंच सकेगी। साथ ही हर विद्यार्थी का डाटा का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकेगा। जिसमें आधार नम्बर और भामाशाह नंबर से विद्यार्थी के सारा रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा।
विभाग का मानना है कि इस योजना से फर्जीवाड़ा रोकने में भी मदद मिलेगी। जिसमें विद्यालयों में होने वाले फर्जी नामांकन, योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने और मीड डे मिल सहित अन्य सभी तरह से हो रहे फर्जीवाड़ा रूक सकेगा।