राज्य में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दे चुके हैं। मुख्य सचिव ने साफ कर दिया है कि कलेक्टर्स सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। अवैध बजरी खनन और परिवहन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करें। आपको बता दें कि बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया है कि इस मामले का हल निकाला जाए। क्योंकि बजरी के अवैध खनन पर अंकुश लगाना सरकार के लिए मुश्किलभरा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई है।
माफिया बेखौफ
सुप्रीम कोर्ट की रोक और सरकार के दावों को धता बताते हुए बजरी माफिया बेखौफ है। नदी या ग्रामीण इलाकों में नहीं बल्कि राज्य की राजधानी में भी धड़ल्ले से बजरी पहुंच रही है। जयपुर शहर में बजरी की आपूर्ति सिरसी रोड, अजमेर रोड मार्ग से बेधड़क हो रही है, इससे खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।