जागी सरकार, नाम हस्तांतरण शुल्क में छूट आवासन मण्डल में भी लागू
जयपुरPublished: Dec 02, 2021 08:25:23 pm
राजस्थान सरकार ने जारी किए आदेश


जागी सरकार, नाम हस्तांतरण शुल्क में छूट आवासन मण्डल में भी लागू
जयपुर। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवासन मण्डल के में भी लगभग सभी छूट लागू होगी। इसी के तहत नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने आदेश जारी किए। इसमें नाम हस्तांतरण शुल्क में दी जा रही छूट आवासन मण्डल में भी लागू होगी। 300 वर्गमीटर तक के प्रकरणों में एकमुश्त 1 हजार रुपए और 300 वर्गमीटर से बड़े मामलों में एकमुश्त 4 हजार रुपए ही लगेंगे।