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दवा उत्पादक व पैकेजिंग इकाइयों को भी मिलेगी लॉक डाउन से सशर्त छूट

locationजयपुरPublished: Mar 31, 2020 08:41:49 pm

Submitted by:

Pankaj Chaturvedi

लॉक डाउन में उद्योग संचालन का दायरा सरकार ने बढ़ाया

दवा उत्पादक व पैकेजिंग इकाइयों को भी मिलेगी लॉक डाउन से सशर्त छूट

दवा उत्पादक व पैकेजिंग इकाइयों को भी मिलेगी लॉक डाउन से सशर्त छूट

जयपुर। सरकार ने प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों के संचालन के दायरा बढ़ाया है। उद्योग विभाग ने अब दवा,फार्मास्युटिकल, मेडिकल उपकरण का उत्पादन करने वाली इकाइयों, इनका कच्चा माल बनाने और पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों समेत कई अन्य इकाइयों के लिए भी सशर्त अनुमति का प्रावधान कर दिया है।
अब तक सरकार आटा, दाल, बेसन जैसे खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण और आपूर्ति करने वाली इकाइयों को ही छूट दे रही थी। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नए प्रावधानों में उर्वरकों, कीटनाशकों व बीज आदि की पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों को भी सशर्त उत्पादन की अनुमति दी जा सकेगी। कोल व मिनरल उत्पादक इकाइयों आदि को भी जरूरी पास, परमिट और अनुमति पत्र जारी करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पीपीई किट तैयार करने वाली जयपुर के सीतापुरा स्थित एक इकाई को संचालन की स्वीकृति जारी की गई है।
इससे पहले, सोमवार को सरकार ने लॉक डाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों और श्रमिकों को बिना कटौती के निर्धारित समय पर ऑनलाईन या सीधे खातों में हस्तांतरण के माध्यम से वेतन, मजदूरी भुगतान करने के लिए भी निर्देश जारी किए थे।
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