अब तक सरकार आटा, दाल, बेसन जैसे खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण और आपूर्ति करने वाली इकाइयों को ही छूट दे रही थी। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.सुबोध अग्रवाल ने बताया कि नए प्रावधानों में उर्वरकों, कीटनाशकों व बीज आदि की पैकेजिंग सामग्री तैयार करने वाली इकाइयों को भी सशर्त उत्पादन की अनुमति दी जा सकेगी। कोल व मिनरल उत्पादक इकाइयों आदि को भी जरूरी पास, परमिट और अनुमति पत्र जारी करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पीपीई किट तैयार करने वाली जयपुर के सीतापुरा स्थित एक इकाई को संचालन की स्वीकृति जारी की गई है।
इससे पहले, सोमवार को सरकार ने लॉक डाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों और श्रमिकों को बिना कटौती के निर्धारित समय पर ऑनलाईन या सीधे खातों में हस्तांतरण के माध्यम से वेतन, मजदूरी भुगतान करने के लिए भी निर्देश जारी किए थे।