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Corona Lockdown: सरकार ने निकाला फरमान, अब ‘इन्हें’ नहीं रोकेगा-टोकेगा कोई

locationजयपुरPublished: Mar 28, 2020 02:12:57 pm

Submitted by:

SAVITA VYAS

लॉकडाउन के दौरान आवागमन की मिलेगी अनुमति
वाहन व व्यक्तियों के आवागमन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जारी किए निर्देश

Corona Lockdown: सरकार ने निकाला फरमान, अब 'इन्हें' नहीं रोकेगा-टोकेगा कोई

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जयपुर। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान वाहन व व्यक्तियों के आवागमन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के समस्त रेंज आईजी, आयुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को वाहन एवं व्यक्तियों के संबंध में आदेश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था एमएल लाठर ने आदेश जारी किए हैं। संबंधित विभाग में कार्य पर लगे कार्मिकों को ही अनुमति दी जाएगी, वो भी कार्यालय आने-जाने की ही।
इन वाहनों को न रोका जाए : आवश्यक वस्तुओं, जानवरों के चारा परिवहन करने वाले माल वाहन, ईंधन सप्लाई, दवाई एवं मेडिकल उपकरण, कोल्ड स्टोरेज, माल गोदाम, बैंक कैश डिलीवरी, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी, समस्त सरकारी मालवाहक, देश में आयात-निर्यात के परिवहन में इस्तेमाल वाहन, वाणिज्यिक वाहन जो बैंक, मीडिया, बीमा, संचार, इंटरनेट, बिजली, पानी, सफाई में उपयोग में आ रहे, इसके अलावा निजी सिक्योरिटी सर्विस, रोगी व शव ले जाने वाले वाहन एवं मीडिया कार्यालय से संबंधित वाहन।
पहचान पत्र दिखाने पर छूट
रक्षा, केन्द्रीय अद्र्धसैनिक बल, कोषागार कार्यालय, वित्तीय सामान्य नियंत्रक के सलाहकार, स्थानीय कार्यरत कार्यालय, आपदा प्रबंधन, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मौसम विभाग, एयरपोर्ट एवं लेंड बॉर्डर पर कस्टम क्लियरेंस, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, जेल, अग्रिशमन, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, अस्पताल व मेडिकल संस्थाओं, डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, लेबोरेट्री, मेडिकल स्टाफ, राशन दुकान वाले, खाद्य सामग्री, डेयरी बूथ संबंधी कार्यों में लगे कार्मिकों को कार्यस्थल पर आने-जाने की छूट दी जाएगी। इन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
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