विवाद में आई ग्राम पंचायतों के चुनाव से पीछे हटी सरकार
जयपुरPublished: Oct 10, 2021 07:28:33 pm
हाईकोर्ट ने रोक दिए थे चुनाव, अब सरकार ने खुद ही 10 ग्राम पंचायतों के लिए बदला निर्णय
विवाद में आई ग्राम पंचायतों के चुनाव से पीछे हटी सरकार
जयपुर. नई नगर पालिकाओं के गठन से प्रभावित 5 जिलों की 10 ग्राम पंचायतों में चुनाव से राज्य सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने 10 में से 5 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक के बाद इन पंचायतों में चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है।
पंचायत राज विभाग ने दस पुनर्गठित पंचायतों को लेकर 2 जुलाई की जारी अधिसूचना के चुनाव संबंधी प्रावधानों को वापस ले लिया है। सरकार ने संशोधित अधिसूचना में कहा है कि पुनर्गठित पंचायतों में 2020 में चुनाव हो गए थे, इसलिए संविधान के अनुसार इनका कार्यकाल शेष है। पंचायतों में करौली जिले की गोठरा, कोटा की पडासलिया, खेडलीतंवरान, किशोरपुरा, धौलपुर की बरई, अलवर की ललावंडी, खालसा नगर, खानपुरकलां और बारां जिले की मेरमाचाह और बरलां शामिल हैं।
अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने बताया कि उन्होंने कोटा जिले की किशोरपुरा और खेडली तंवरान, बारां जिले की मेरमाचाह व बरला और करौली जिले की गोठडा ग्राम पंचायत की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी,जिसमें कहा था कि चुनाव डेढ़ साल पहले ही हुए हैं और पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का है। संवैधानिक प्रावधान और कानून के अनुसार पांच साल से पहले चुनाव नहीं कराए जा सकते। इस तर्क के आधार पर हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में उठाए विधिक पहलू के आधार पर चुनाव रोकने का फैसला किया है।