उन्होंने कहा कि अग्निकांड की दुर्घटनाओं में भारत सरकार की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया जाता है जिसमें इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये तथा असहाय पीड़ित व्यक्ति को 2 लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ऎसी दुर्घटनाओं में पीड़ित पक्ष के लिए अलग-अलग फेज में मुआवजे की राशि तय है। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या के मूल प्रश्न के जवाब में प्रदेश में विगत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्ड की दुर्घटनाओं एवं इनमें हुए जान-माल के नुकसान का वर्षवार एवं जिलेवार विवरण, प्रदेश की पंचायतों में वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन वाहन तथा पानी के टैंकर से संबंधित सूचना का विवरण तथा अग्निशमन वाहन तथा उपकरणों से वंचित ग्राम पंचायतों की संख्या का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।