भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में कटारिया ने कहा कि कोर्ट के आदेश की पालना करना देश के हर नागरिक का दायित्व। अगर कोई छूट चाहिए तो उस रास्ते जाओ, मगर कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आदेश में कोई कानूनी खामी है तो उस पर विचार करना चाहिए। कानून से क्या राहत मिल सकती है और कुछ लेना चाहते हो तो उस रास्ते से जाओ।
हाईकोर्ट ने कानून कर दिया है अवैध घोषित
हाईकोर्ट ने राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम-2017 को अवैध घोषित कर दिया है। इसके तहत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास, कार-ड्राइवर, टेलीफोन, निजी सहायक समेत अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। याचिकाकर्ता मिलापचंद डांडिया एवं विजय भंडारी और अन्य ने पूर्व सीएम को दी जाने वाली सुविधाओं को चुनौती दी थी। इसी के आधार पर अदालत ने इस कानून को अवैध घोषित किया।
सीएम ने कहा था कोर्ट के फैसले का बंगले खाली कराने से लिंक नहीं
कोर्ट का आदेश आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने कहा था कि जरूरी नहीं है, यह जो फैसला आया है उससे पूर्व सीएम के बंगले खाली कराने का लिंक हो। इसका कोई लिंक नहीं है। वसुंधरा दो बार मुख्यमंत्री रही हैं। अब सरकार फैसला करेगी कि जो सीनियर्स को बड़ा बंगला देने की हमारी पॉलिसी है, उसके अंतर्गत क्या फैसला किया जाए। केन्द्र की तरह राज्य में भी वरिष्ठता के आधार पर बंगले आवंटित करने की प्रक्रिया है। अब सरकार देखेगी की प्रकिया के अनुसार ही बंगले आवंटित हुए हैं या नहीं।
कोर्ट का आदेश आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने कहा था कि जरूरी नहीं है, यह जो फैसला आया है उससे पूर्व सीएम के बंगले खाली कराने का लिंक हो। इसका कोई लिंक नहीं है। वसुंधरा दो बार मुख्यमंत्री रही हैं। अब सरकार फैसला करेगी कि जो सीनियर्स को बड़ा बंगला देने की हमारी पॉलिसी है, उसके अंतर्गत क्या फैसला किया जाए। केन्द्र की तरह राज्य में भी वरिष्ठता के आधार पर बंगले आवंटित करने की प्रक्रिया है। अब सरकार देखेगी की प्रकिया के अनुसार ही बंगले आवंटित हुए हैं या नहीं।