जयपुर

अब राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म करने पर मिलेगा मृत्युदंड

मध्यप्रदेश के बाद राजस्थान में भी जल्द होगा लागू

जयपुरFeb 19, 2018 / 11:17 pm

pushpendra shekhawat

जयपुर . प्रदेश में नाबालिग से दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को शर्मनाक बताते हुए राज्य सरकार ने इस पर नियन्त्रण के लिए दुष्कर्म के दोषियों को मृत्युदंड देने के प्रावधान बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सोमवार को बजट बहस का जवाब देते हुए कहा कि नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म जैसे घृणित कार्य हो रहे हैं। इससे समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। इन्हें रोकने के लिए सख्त कानून बनाना आज की जरूरत है। इसके लिए आईपीसी में संशोधन कर कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा। यहां तक कि मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमन्त्री ने विपक्ष से भी सहयोग मांगा।
 

राजस्थान में वर्ष 2017 में दुष्कर्म के कुल 3305 प्रकरण सामने आए। हालांकि इस वर्ष 2018 में गत पांच दिनों में ही देखें तो प्रदेश में दो मासूम बच्चियां दरिंदगी का शिकार बनी हैं। सोमवार को धौलपुर के मनियां में 22 वर्षीय एक युवक ने पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किया। घटना के बाद बालिका एक खेत में बेहोश मिली और उसकी स्थिति बिगड़ी हुई थी। जबकि दो दिन पहले झालावाड़ में पड़ोसी ने छह वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी।
 

मध्यप्रदेश में हो चुका है पास
दुष्कर्मी को फांसी की सजा देने वाला विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा में पास हो चुका है। यह विधेयक पास करने वाला देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फांसी तक की सजा हो सकती है। विधानसभा में इस पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बच्चियों, बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले मानव नहीं हो सकते, ये तो नर पिचाश हैं जिसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। यह विधेयक बेटियों को बचाने के लिए है। मृत्यु की सजा का प्रावधान होगा तो अपराधियों में डर रहेगा।
 

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