पुलिस में एएसपी स्तर तक के अधिकारियों की शिकायतें जिला समिति और उच्चाधिकारियों की शिकायतें राज्य समिति में सुनने का प्रावधान है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद दोनों समितियों की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं अलग से वेबसाइट बनाने के बजाए पुलिस की वेबसाइट पर ही समितियों की जानकारी दी गई है। इसमें से शिकायतों की संख्या और उसके निपटारे व की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर पूर्व में निपटाई गई याचिका पर पुन: सुनवाई की जाए। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।