scriptपुलिस जवाबदेही समिति के मामले में क्यों ना पुन: हो सुनवाई-हाईकोर्ट | HC asks for re hearing for police accountablitiy commetties | Patrika News

पुलिस जवाबदेही समिति के मामले में क्यों ना पुन: हो सुनवाई-हाईकोर्ट

locationजयपुरPublished: Sep 09, 2019 08:54:53 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि पुलिस जवाबदेही समितियों (Police accountability committee) की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर दो साल पहले निपटाई गई याचिका की सुनवाई क्यों ना पुन: प्रारंभ की जाए ? न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ढड़्ढ़ा की बैंच ने यह अंतरिम आदेश प्रशांत गुप्ता के प्रार्थना पत्र पर दिए।

पुलिस जवाबदेही समिति के मामले में क्यों ना पुन: हो सुनवाई-हाईकोर्ट

पुलिस जवाबदेही समिति के मामले में क्यों ना पुन: हो सुनवाई-हाईकोर्ट

 

जयपुर

एडवोकेट तेजसिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पुलिसकर्मियों की शिकायतों की सुनवाई करने वाली राज्य पुलिस जवाबदेही समिति और जिला पुलिस जवाबदेही समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने इनकी जानकारी पुलिस थानों में बोर्ड लगाकर और एक अलग वेबसाइट के जरिए सूचनाएं सार्वजनिक करने को भी कहा था।

पुलिस में एएसपी स्तर तक के अधिकारियों की शिकायतें जिला समिति और उच्चाधिकारियों की शिकायतें राज्य समिति में सुनने का प्रावधान है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद दोनों समितियों की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं अलग से वेबसाइट बनाने के बजाए पुलिस की वेबसाइट पर ही समितियों की जानकारी दी गई है। इसमें से शिकायतों की संख्या और उसके निपटारे व की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए अदालती आदेश की पालना नहीं होने पर पूर्व में निपटाई गई याचिका पर पुन: सुनवाई की जाए। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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