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प्रमोशन मामलों को सील कवर में रखने और खोलने की सरकार की पॉलिसी क्या है ? हाईकोर्ट

locationजयपुरPublished: Feb 11, 2020 03:49:46 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से (All India Service) अखिल भारतीय सेवा और (State Service) राज्य सेवा के अधिकारियों के (Promotion) प्रमोशन के मामलों को (Keeping in Seal cover) सील कवर में रखने और (Open) खोलने की (Policy) पॉलिसी बताने को कहा है।

जयपुर

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से (All India Service) अखिल भारतीय सेवा और (State Service) राज्य सेवा के अधिकारियों के (Promotion) प्रमोशन के मामलों को (Keeping in Seal cover) सील कवर में रखने और (Open) खोलने की (Policy) पॉलिसी बताने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या दोनों सेवाओं के लिए एक ही पॉलिसी है या अलग-अलग है ? जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश कैलाश चन्द्र मीणा की याचिका पर दिए। कोर्ट ने याचिका एक कॉपी महाधिवक्ता को देकर उनसे इस संबंध में सरकार की पॉलिसी बताने केा कहा है। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव,कार्मिक विभाग के सचिव और डीजीपी से जवाब भी मांगा है।

एडवोकेट आर.के.गौतम ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता का १५ नवंबर, २०१४ को पुलिस इंस्पेक्टर पद से डीएसपी पद पद प्रमोशन हुआ था। लेकिन,उसके खिलाफ एसीबी में आपराधिक केस लंबित होने के कारण प्रमोशन के निर्णय को सील कवर में बंद रखा गया था जिसे आज तक नहीं खोला है और प्रमोशन आदेश भी जारी नहीं किए हैं। जबकि सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के कई आईएएस और आईपीएस सहित राज्य सेवा के भी कई अधिकारियों को आपराधिक केस लंबित होने के बावजूद ना केवल उनके प्रमोशन संबंधी कवर खोले बल्कि उन्हें प्रमोशन भी दे दिया। पुलिस इंस्पेक्टर पद पर रहते हुए कैलाश चन्द्र बोहरा,कुशालराम चौरडि़या,जोधाराम गुर्जर,प्रमोद स्वामी और जयपाल धारनिया के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। इसके बावजूद सरकार ने इन्हें डीएसपी के पद पर प्रमोशन दे दिया। इसके अलावा आईएएस अशोक सिंघवी सहित कई आईपीएस अफसरों को भी आपराधिक केस लंबित होने के बावजूद प्रमोशन दिए गए। यह संविधान के अनुच्छेद-१४ के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है इसलिए उसके प्रमोशन के लिफाफे को खोलने के आदेश दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अखिल भारतीय सेवा और राज्य के सेवा के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक केस लंबित होने पर उनके प्रमोशन के लिफाफे सील कवर में रखने और उन्हें खोलने के संबंध में पॉलिसी बताने केा कहा है। मामले में अगली सुनवाई १९ फरवरी को होगी।

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