जयपुरPublished: Sep 06, 2019 07:11:06 pm
Mukesh Sharma
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने मुख्य सचिव(Chief Secratary) से हलफनामा(Affidavit) पेश कर अब तक रेरा ट्रिब्यूनल (RERA Tribunal) का गठन नहीं होने के कारण और गठन के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश जगदेव सिंह शर्मा की याचिका पर दिए हैं।