जयपुर के किशनपोल बाजार के खूटेटों के रास्ते में 18 अप्रेल,2018 को लकड़ी के एक गोदाम में आग लग गई थी। इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस घटना के बाद दायर जनहित याचिका में चारदीवारी की सकड़ी गलियों में चल रहे व्यापार और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने इसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना और जेडीए तथा नगर निगम को चारदीवारी की सकड़ी गलियों में व्यावसायिक गतिविधियों विशेषकर लकड़ी और पेंट जैसे ज्वलनशील पदार्थों के व्यापार की जांच करने और 26 जुलाई,2019 को शहर में नियम विरुद्ध चल रहे ज्वलनशील पदार्थों का व्यवसाय बंद करने को कहा था। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट भी ली है।
नगर निगम ने कोर्ट को बताया है कि सरकार ज्वलनशील पदार्थों के लिए विशेष स्कीम बना रही है और तब तक मास्टर प्लान-2011 के तहत मुख्य सड़कों पर व्यापार करने की अनुमति दे रखी है। चारदीवारी इलाके में नाहरगढ़ रोड,उनियारों का रास्ता,मिस्त्रीखाने का रास्ता,आंकडों का रास्ता और पंडित शिवदीन का रास्ते में लकड़ी,पेंट,वार्निश और अन्य ज्वलनशील पदार्थों का व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।