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जयपुर

सोश्यिल मीडिया पर विधायक को सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले को जमानत से इनकार

Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने सवाईमाधोपुर (MLA) विधायक और (Caste) जाति विशेष को लेकर(Communal message) सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले आरोपी को (Bail) जमानत देने से (denied) इनकार कर दिया है।

जयपुरApr 29, 2020 / 08:15 pm

Mukesh Sharma

सोश्यिल मीडिया पर विधायक को सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले को जमानत से इनकार

सोश्यिल मीडिया पर विधायक को सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले को जमानत से इनकार

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने सवाईमाधोपुर (MLA) विधायक और (Caste) जाति विशेष को लेकर(Communal message) सांप्रदायिक मैसेज भेजने वाले आरोपी को (Bail) जमानत देने से (denied) इनकार कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अमोल सिंह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा है कि सांप्रदायिक टिप्पणी ऐसे समय में की गई है जबकि देश महामारी से जूझ रहा है और इसलिए जमानत स्वीकार करने पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश कर सकता है।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने सवाईमाधोपुर विधायक दानिश अबरार की ओर से बांटे जा रहे सूखे राशन के देरी से पहुंचने को लेकर सोश्यिल मीडिया पर मैसेज भेजा था। इस मैसेज को सांप्रदायिक बताते हुए अब्दुल गफ्फार नाम के व्यक्ति ने एक अप्रेल को मानटाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो अप्रेल को उसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि याचिकाकर्ता का आशय सांप्रदायिक भावनाएं भडकाने का नहीं था इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

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