scriptआदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी केस के आरोपी को जमानत से इनकार | HC denies bail to Adarsh cooperative society fraud accused | Patrika News

आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी केस के आरोपी को जमानत से इनकार

locationजयपुरPublished: Nov 28, 2019 09:29:16 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Adarsh co operative credit society fraud) आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी राजेश्वर सिंह को (denied bail) जमानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी ने आरोपी कीे जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश दिया।

जयपुर

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Adarsh co operative credit society fraud) आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी में धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी राजेश्वर सिंह को (denied bail) जमानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी ने आरोपी कीे जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश दिया। आरोपी के पिता ने हाईकोर्ट में अर्जी पर बहस करते हुए कहा कि मामले मेंं उसके बेटे का कोई लेना-देना नहीं है और उन्होंने तो पहले ही कंपनी छोड़ दी थी।
जबकि राज्य सरकार का कहना था कि आरोपी ने 12 फर्जी कंपनी बनाई व उनका निदेशक बनकरआदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी से 39 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसे अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया। सरकारी वकील शेर सिंह महला ने बताया कि अदालत ने 14 नवंबर के आदेश से केस डायरी व आईओ को कोर्ट में तलब किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि इस केस में देशभर में 20 लाख लोगों से 15 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सितंबर महीने में भी आरोपी राजेश्वर सिंह की जमानत अर्जी खारिज की थी।
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