जयपुरPublished: Apr 11, 2020 07:56:45 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Cheating ) धोखे से (divorce)तलाक की (onesided) एकतरफा डिक्री लेकर दूसरी शादी करने व पीड़िता से (Rape) दुष्कर्म करने के आरोपी एडवोकेट वरुण गोयल को (Bail)जमानत से इंकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Cheating ) धोखे से (divorce)तलाक की (onesided) एकतरफा डिक्री लेकर दूसरी शादी करने व पीड़िता से (Rape) दुष्कर्म करने के आरोपी एडवोकेट वरुण गोयल को (Bail)जमानत से इंकार करते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस एसपी शर्मा ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता की ओर आरोपी के खिलाफ लगाए गए दुष्कर्म के आरोप है और अनुसंधान भी अभी चल रहा है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट सहित अन्य आरोप में भी मामला दर्ज है इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
इससे पहले महानगर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने भी आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि न्यू सांगानेर निवासी पीडि़ता पत्नी ने आरोपी एडवोेकेट पति के खिलाफ 2017 में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 2002 में उसकी शादी वरुण से हुई थी और उसके 14 साल का बेटा व 11 साल की बेटी है, लेकिन वरुण ने उनके साथ रहने के दौरान मारपीट की और दहेज के लिए प्रताड़ित किया। इस दौरान उसने एक अन्य महिला के साथ भी रिलेशनशिप रखी और धोखे से एक तरफा तलाक की डिक्री लेकर भी पीडि़ता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया।