scriptआस मोहम्मद को हाईकोर्ट का भी जमानत देने से इनकार | HC denies bail to suspended RPS Aas mohammad | Patrika News

आस मोहम्मद को हाईकोर्ट का भी जमानत देने से इनकार

locationजयपुरPublished: Sep 17, 2019 06:23:51 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने रिश्वत लेने के आरोपी झोटवाड़ा सर्कल के तत्कालीन एसीपी (ACP) आस मोहम्मद को जमानत (Bail) देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने आस मोहम्मद की जमानत याचिका(Bail petition) खारिज करते हुए चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत मांगने को कहा है।

 

जयपुर

इससे पहले तीन सितंबर को एसीबी कोर्ट भी आस मोहम्मद की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। आस मोहम्मद का कहना था कि उसने किसी से कोई राशि नहीं ली थी और राशि लेने वाला दूसरे पुलिसकर्मी है और उसके खिलाफ एसीबी ने गलत मामला बनाया है। जमानत देने का विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता राजेन्द्र यादव ने कोर्ट में कहा कि आस मोहम्मद ही मुख्य अभियुक्त है और उसने परिवादी राजवीर सिंह को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में ढ़ाई लाख रुपए मांगे थे। उसे गिरफ्तार हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और दो आरोपी एसएचओ प्रदीप चारण तथा एएसआई रामलाल अब तक फरार चल रहे हैं। मामले में अभी अनुसंधान चल रहा है एेसे में अभी जमानत देना उचित नहीं है। कोर्ट ने चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत मांगने के निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि आस मोहम्मद पर परिवादी राजवीर सिंह को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार नहीं करने की एेवज में ढ़ाई लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप हैं। एसीबी ने झोटवाड़ा थाने के रीडर बत्तू खां और दलाल समुंत को एक लाख रुपए एडवांस लेते हुए गिरफ्तार किया था। कार्यवाही होते ही आस मोहम्मद,थानाधिकारी प्रदीप चारण और एएसआई रामलाल फरार हो गए थे। करीब छह महीने तक फरार रहने के बाद आस मोहम्मद ने २३ अगस्त को अनुसंधान अधिकारी कोटा एसीबी के एएसपी ठाकुर चन्द्र सिंह के समक्ष सरेंडर किया था। एसीबी की जांच में आस मोहम्मद पर झोटवाड़ा सर्कल में एसीपी रहने के दौरान ८८ आपराधिक मामलों में गलत अनुसंधान करने की जानकारी सामने आई है। इन सभी मामलों में या तो बिना सबूत के किसी को आरोपी माना है या फिर सबूत होने के बावजूद एफआर लगाने की सिफारिश की थीं।

 

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