जयपुरPublished: Dec 16, 2019 04:52:59 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय सेंसर बोर्ड को फिल्म (Mardani 2 ) मर्दानी-2 के संबंध में की गई (Complaint) शिकायत और (Objection) आपत्तियों को (GOI) केन्द्र सरकार को भेजने और सरकार को दस दिन में सुनवाई करके फैसला करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अशोक गौड़ ने यह निर्देश तसलीम अहमद खान की याचिका का (Disposed) निपटारा करते हुए दिए।
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय सेंसर बोर्ड को फिल्म (Mardani 2 ) मर्दानी-2 के संबंध में की गई (Complaint) शिकायत और (Objection) आपत्तियों को (GOI) केन्द्र सरकार को भेजने और सरकार को दस दिन में सभी पक्षों की सुनवाई करके फैसला करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अशोक गौड़ ने यह निर्देश तसलीम अहमद खान की याचिका का निपटारा करते हुए दिए।
एडवोकेट शशांक अग्रवाल ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की गुहार करते हुए बताया था कि फिल्म रेप और हत्या की सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में यह घटनाएं कोटा शहर में होना बताया गया है। फिल्म के ट्रेलर को देखने से ही यह साफ है कि फिल्म में दिखाई गईं घटनाएं कोटा शहर में हुई ही नहीं थीं बल्कि इस प्रकार की घटनाएं नोएडा और मुंबई शहर में हुई थीं। इसके बावजूद फिल्म में कोटा शहर का नाम लिया गया है। फिल्म कोटा शहर में वास्तविक लोकेशन पर फिल्माई गई है और इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ छात्र-छात्राओं को दिखाया गया है। कोटा शहर में देशभर से छात्र और छात्राएं कोचिंग के लिए आते हैं। फिल्म के कारण देशभर के छात्र-छात्राओं और विशेषकर उनके परिजनों के मन में कोटा की गलत छवि बनेगी और उनके मन में डर पैदा होगा और कोटा की बदनामी हो रही है।