scriptएसएचओ विश्नोई आत्महत्या: हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की पीआईएल | HC dismissed PIL for CBI enquiry of SHO Bishnoi suicide case | Patrika News

एसएचओ विश्नोई आत्महत्या: हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई जांच की पीआईएल

locationजयपुरPublished: May 28, 2020 08:24:45 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने चुरू के (Rajgargh SHO) राजगढ़ एसएचओ (Vishnudutt Bishnoi) विष्णुदत्त विश्नोई के (Suicide) आत्महत्या मामले में (public interest) जनहित का कोई (Ground) आधार नहीं होने के कारण (CBI Enquiry) सीबीआई जांच के लिए दायर (PIL) जनहित याचिका गुरूवार को (Dismiss) खारिज कर दी।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने चुरू के (Rajgargh SHO) राजगढ़ एसएचओ (Vishnudutt Bishnoi) विष्णुदत्त विश्नोई के (Suicide) आत्महत्या मामले में (public interest) जनहित का कोई (Ground) आधार नहीं होने के कारण (CBI Enquiry) सीबीआई जांच के लिए दायर (PIL) जनहित याचिका गुरूवार को (Dismiss) खारिज कर दी। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने सोनिया गिल की जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई का कोई आधार नहीं है। याचिका में कहा था कि 23 मई को राजगढ़ एसएचओ विश्नाेई ने दवाब के चलते आत्महत्या कर ली है। इसलिए मामले की सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए और उन राजनीतिक लोगों व अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जिनके कारण पुलिस अफसर ने परेशान होकर आत्महत्या की है। इसके अलावा जांच पूरी होने पर मामले की ट्रायल फास्ट ट्रेक कोर्ट में की जाए। साथ ही मामले में पाए जाने वाले दोषी राजनीतक लोगों व अफसरों पर विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए,लेकिन कोर्ट ने मामले में जनहित का कोई आधार नहीं होने के कारण खारिज कर दिया।

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