जयपुरPublished: Jun 12, 2020 08:49:13 pm
Mukesh Sharma
Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Ajmer) अजमेर के (central school no.1) केन्द्रीय विद्यालय क्रम-1 में (Without Permission) बिना अनुमति (Cutting the trees) पेड काटने पर (Collector) अजमेर कलक्टर, (Forest deptt) वन विभाग और (central school management) केन्द्रीय विद्यालय प्रबंधक सहित अन्य को (Notice) नोटिस जारी कर (reply) जवाब तलब किया है।
सेंट्रल स्कूल में पेड काटने पर मांगा जवाब
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Ajmer) अजमेर के (central school no.1) केन्द्रीय विद्यालय क्रम-1 में (Without Permission) बिना अनुमति (Cutting the trees) पेड काटने पर (Collector) अजमेर कलक्टर, (Forest deptt) वन विभाग और (central school management) केन्द्रीय विद्यालय प्रबंधक सहित अन्य को (Notice) नोटिस जारी कर (reply) जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की बैंच ने यह अंतरिम आदेश सत्यनारायण की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में कहा है कि नियमों के तहत हरे पेड काटने से पूर्व जिला कलक्टर और वन विभाग की अनुमति की जरूरत होती है। इसके बावजूद अजमेर के केन्द्रीय विद्यालय क्रम-1 के प्राचार्य ने बिना अनुमति लिए लॉकडाउन के दौरान स्कूल परिसर में लगे 35 पुराने पेडों को कटवा दिया। इससे स्कूल परिसर और आसपास का पर्यावरण प्रभावित होगा। याचिका में काटे गए पेडों के स्थान पर पुन: वृक्षारोपण करवाने और प्राचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार की है।