जयपुरPublished: Dec 03, 2019 08:17:13 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने एक 15 साल की 85 फीसदी मानसिक दिव्यांग बेटी की घर से करीब एक हजार किलोमीटर दूर पदस्थापित लैक्चरर मां के (transfer) ट्रांसफर पर विचार नहीं करने पर प्रमुख सचिव शिक्षा और निदेशक सैकेंडरी शिक्षा से जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश सरोज रानी की याचिका पर दिए।
दिव्यांग बेटी की मां के ट्रांसफर पर क्यों नहीं कर रहे विचार ?-हाईकोर्ट