चारागाह और तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मांगा जवाब
जयपुरPublished: Feb 12, 2020 08:20:51 pm
(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने भरतपुर की भुसावर तहसील के गांव खदराया की (Pasture) चारागाह और (Pond) तालाब की भूमि पर (Encrochment) अतिक्रमण के मामले में मुख्य सचिव, भरतपुर कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार से जवाब तलब किया है।
चारागाह और तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मांगा जवाब
जयपुर
(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने भरतपुर की भुसावर तहसील के गांव खदराया की (Pasture) चारागाह और (Pond) तालाब की भूमि पर (Encrochment) अतिक्रमण के मामले में मुख्य सचिव, भरतपुर कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश बजरंग सिंह की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में बताया है कि खदराया गांव की 160 बीघा चारागाह भूमि और 17 बीघा तालाब की भूमि पर दबंगों ने मिलीभगत कर कब्जा कर लिया है। अतिक्रमियों ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत कर भूमि का नामांतरण भी अपने नाम करवा लिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार गैर मुमकिन तालाब और चारागाह की जमीन की न तो किस्म बदल सकती है और ना ही इन्हें किसी के नाम किया जा सकता है। चारागाह और तालाब की जमीन पर कब्जा होने के कारण स्थानीय पशुपालकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है और शिकायत करने के बावजूद प्रशासन चारागाह और तालाब की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करवा रहा है।