कोरोना के कारण पिता-पुत्र की मुलाकात ऑनलाइन करवाने के निर्देश
जयपुरPublished: Jun 02, 2020 09:56:42 pm
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने एक (Family dispute) पारिवारिक विवाद में (Father) पिता को (Corona) कोराना के कारण अपने (Minor son) नाबालिग पुत्र के (Personal) व्यक्तिगत तौर पर संपर्क में आए बिना (Online Meeting) ऑनलाइन माध्यम से मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं,लेकिन इसके लिए भी (both paties) दोनों पक्ष की (consent) सहमति जरुरी होगी।
कोरोना के कारण पिता-पुत्र की मुलाकात ऑनलाइन करवाने के निर्देश
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने एक (Family dispute) पारिवारिक विवाद में (Father) पिता को (Corona) कोराना के कारण अपने (Minor son) नाबालिग पुत्र के (Personal) व्यक्तिगत तौर पर संपर्क में आए बिना (Online Meeting) ऑनलाइन माध्यम से मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं,लेकिन इसके लिए भी (both paties) दोनों पक्ष की (consent) सहमति जरुरी होगी। न्यायाधीश एस.पी.शर्मा ने यह आदेश बच्चे की मां की याचिका में पेश प्रार्थना पत्र पर दिए।
एडवोकेट शालिनी श्योराण ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता और उसके पति का पिछले कई सालों से तलाक का मामला लंबित चल रहा है। फैमिली कोर्ट अलवर के आदेश पर महिने में दो बार उसका पति साढे तीन घंटे के लिए अपने नाबालिग पुत्र से मुलाकात कर रहा है। फैमिली कोर्ट ने उसके रिश्तेदारों को भी मुलाकात में शामिल करते हुए वीडियोग्राफी कराने के आदेश दे रखे हैं। फैमिली कोर्ट के इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गई है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि यह मुलाकात शारीरिक संपर्क में आए बिना ऑनलाइन माध्यम से की जाए। ऐसे समान मामले में सुप्रीम कोर्ट भी ऑनलाइन माध्यम से मुलाकात के निर्देश दे चुका है। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से व्यक्तिगत तौर मिलने के स्थान पर ऑनलाइन मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं।