scriptजयपुर की पांच कॉलोनियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश | HC orders to remove encrochment form five colonies of Jaipur | Patrika News

जयपुर की पांच कॉलोनियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश

locationजयपुरPublished: Sep 16, 2019 05:43:38 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों की बसाई गई पांच कॉलोनियों प्रताप नगर स्कीम,हिम्मत नगर,सूरज नगर पश्चिम,जैम एनक्लेव और मदरामपुरा स्कीम में से अतिक्रमण (Encrochment) हटाकर 18 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ढड़्ढा ने यह आदेश स्व:प्रेरणा (Suo moto ) से दर्ज जनहित याचिका पर दिए।
 

जयपुर की पांच कॉलोनियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश

जयपुर की पांच कॉलोनियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश

जयपुर

कोर्ट ने कहा है कि जो कॉलोनियां नगर निगम को ट्रांसफर हो चुकी हैं वहां नगर निगम को ही अतिक्रमण हटाने होगें जबकि बाकी कॉलोनियों में यह काम जेडीए को करना होगा। कोर्ट ने मई में अतिक्रमण हटाने के आदेश की पालना नहीं होने पर अफसोस जताया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की पालना के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति ने भी ध्यान नहीं दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गृह निर्माण सहकारी समितियों की ओर से बसाई गई कॉलोनियों व समितियों के काम-काज के तरीके पर स्व:प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान गृह निर्माण सहकारी समितियों की बसाई गई कॉलोनियों मंे अतिक्रमण नहीं हटाने की शिकायत सामने आई थी। इस पर नगर निगम और जेडीए ने जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने की कोशिश की थी। इस पर कोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया था। कोर्ट को उक्त पांचों कॉलोनियों के नाम न्याय मित्र एडवोकेट अनूप डंढ्ढ ने बताए हैं। अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो इलाके नगर निगम को ट्रांसफर हो चुके हैं वहां अतिक्रमण हटाने का काम नगर निगम ही करेगा और बाकी इलाकों में यह काम जेडीए को करना होगा।

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