जयपुरPublished: May 15, 2020 07:59:24 pm
Mukesh Sharma
Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने घर में (Cow)एक गाय (Fostering) पालने पर (Disconceted) काटे गए (Electric and Water Connection) बिजली—पानी कनेक्शन पुन:शुरु करने के निर्देश देते हुए कहा है कि घर में (Personal ) व्यक्तिगत (requirment) आवश्यकता के लिए एक दुधारु(cow) गाय रखने पर किसी का पानी—बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा सकता।
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने घर में (Cow)एक गाय (Fostering) पालने पर (Disconceted) काटे गए (Electric and Water Connection) बिजली—पानी कनेक्शन पुन:शुरु करने के निर्देश देते हुए कहा है कि घर में (Personal ) व्यक्तिगत (requirment) आवश्यकता के लिए एक दुधारु(cow) गाय रखने पर किसी का पानी—बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश राधेश्याम की याचिका पर दिए। कोर्ट ने जयपुर नगर निगम,पीएचईडी और जेवीवीएनल से जवाब भी मांगा है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि वह व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए घर में एक गाय पालता है,लेकिन नगर निगम ने इसे डेयरी संचालन बताकर उसके बिजली व पानी कनेक्शन काट दिए हैं। जबकि व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए एक या दो पशु पालना पुरानी प्रथा भी रही है। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए घर में गाय पालना एक पुरानी प्रथा है और किसी व्यक्ति को पुरानी प्रथा को निभाने से वंचित नहीं किया जा सकता।