जयपुरPublished: Mar 26, 2020 08:40:30 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt)हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में काम कर रहे करीब एक हजार सुरक्षाकर्मियों को राहत देते हुए राज्य सरकार के 25 फरवरी के सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने वाली (Agency) ऐजेंसी का (Licence) लाईसेंस (Suspend) निलंबित करने के (order) आदेश की क्रियान्विति पर (Stay) रोक लगा दी है।
जयपुर
(Rajasthan Highcourt)हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में काम कर रहे करीब एक हजार सुरक्षाकर्मियों को राहत देते हुए राज्य सरकार के 25 फरवरी के सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने वाली (Agency) ऐजेंसी का (Licence) लाईसेंस (Suspend) निलंबित करने के (order) आदेश की क्रियान्विति पर (Stay) रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को एक माह में जवाब पेश करने को कहा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह अंतरिम आदेश पिछले दिनों जयपुर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लि. की याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सोसायटी के पास 29 जून 2022 तक का निजी सुरक्षा एजेंसी संचालित करने का लाईसेंस है। इसके तहत वह सुरक्षा एजेंसी के साथ सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। राज्य सरकार ने 25 फरवरी को उनका लाईसेंस यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि लाइसेंस मैसर्स जयपुर एक्स सर्विसमैन वैलफेयर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के नाम से है, जबकि वे जयपुर एक्स सर्विसमैन मल्टी स्टेट वैलफेयर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के नाम से सेवाएं दे रहे हैं। याचिकाकर्ता फर्म के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में करीब एक हजार सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं। लाईसेंस निलंबित होने के चलते वह बेरोजगार हो जाएगे और संबंधित विभाग उनका वेतन भी जारी नहीं करेंगे। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने लाईसेंस निलंबन पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।