(Rajasthan Highcourt ) राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव, प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से राज्य में (Acid Attack victims) एसिड अटैक पीडि़तों के (Welfare) कल्याण की योजनाओं की जानकारी पेश करने को कहा है।
जयपुर•Jan 24, 2020 / 08:27 pm•
Mukesh Sharma
हाईकोर्ट ने मांगी एसिड अटैक पीडितों के कल्याण की जानकारी