scriptनर्सिंगकर्मियों को 17 महीने का बकाया वेतन नहीं देने पर मांगा जवाब | HC seeks reply for non payment of salary since 17 months | Patrika News

नर्सिंगकर्मियों को 17 महीने का बकाया वेतन नहीं देने पर मांगा जवाब

locationजयपुरPublished: Jun 04, 2020 08:26:28 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Tonk) टोंक जिले में (Nurse Grade 2) नर्स ग्रेड-द्वितीय पर कार्यरत प्रार्थी नर्सिंगकर्मियोंं को (17 Monyhs) 17 महीने का (Salary) वेतन नहीं देने पर (PS Medical and Health) प्रमुख चिकित्सा सचिव, (DMHS) चिकित्सा निदेशक व (Adll Director Administration) अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक-प्रशासन से 12 जून तक (reply) जवाब मांगा है।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Tonk) टोंक जिले में (Nurse Grade 2) नर्स ग्रेड-द्वितीय पर कार्यरत प्रार्थी नर्सिंगकर्मियोंं को (17 Monyhs) 17 महीने का (Salary) वेतन नहीं देने पर (PS Medical and Health) प्रमुख चिकित्सा सचिव, (DMHS) चिकित्सा निदेशक व (Adll Director Administration) अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक-प्रशासन से 12 जून तक (reply) जवाब मांगा है। जस्टिस गोवर्धन बाढ़दार ने यह अंतरिम निर्देश रामचरण शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में बताया है कि प्रार्थियों की नियुक्ति नर्स भर्ती:2015 के जरिए हुई थी और वह अपना कार्य सही प्रकार कर रहे हैं। लेकिन चिकित्सा विभाग ने बजट नहीं मिलने के आधार पर एक मार्च 2017 से 30 जून 2018 तक का उनका बकाया वेतन नहीं दिया। प्रार्थियों ने बकाया वेतन के भुगतान के लिए चिकित्सा विभाग को प्रतिवेदन दिया, लेकिन फिर भी उन्हें बकाया वेतन नहीं दिया। प्रार्थियों ने इसे चुनौती देते हुए कहा है कि वेतन रोकना उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है और बकाया वेतन दिलवाया जाए।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो