नर्स ग्रेड-दो भर्ती:दिव्यांगजनों को नियुक्ति नहीं देने पर जवाब तलब
जयपुरPublished: Jan 24, 2020 06:53:26 pm
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-दो भर्ती 2018 में(Disabled) दिव्यांगजनों को (Reservation) आरक्षण का लाभ नहीं देने और (Appointment) नियुक्ति से इनकार करने पर राज्य के (Principal Secratary Medical ) प्रमुख चिकित्सा सचिव और (DM&HS) निदेशक से 28 जनवरी तक जवाब मांगा है।
जयपुर (Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड-दो भर्ती 2018 में(Disabled) दिव्यांगजनों को (Reservation) आरक्षण का लाभ नहीं देने और (Appointment) नियुक्ति से इनकार करने पर राज्य के (Principal Secratary Medical ) प्रमुख चिकित्सा सचिव और (DM&HS) निदेशक से 28 जनवरी तक जवाब मांगा है। जस्टिस पंकज भंडारी ने यह अंतरिम निर्देश सैय्यद मुन्नवर हसन व अन्य की याचिकाओं पर दिए। एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने नर्स ग्रेड-दा के 6035 पदों पर भर्ती के लिए 30 मई,2018 को विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने दिव्यांग श्रेणी में आवेदन किया था। कट-ऑफ से ज्यादा अंक होने के आधार पर विभाग ने उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी कर लिया था लेकिन,बाद में उन्हें दिव्यांग मानने से इनकार कर दिया और दिव्यांगजन के आरक्षित पदों पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। विभाग का कहना था कि याचिकाकर्ता एक पैर से दिव्यांग नहीं है जबकि वास्तविकता में सभी याचिकाकर्ता अलग-अलग श्रेणी के तहत दिव्यांगता से ग्रसित हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रमाण-पत्र भी दस्तावेज सत्यापन के समय पेश कर दिए थे,लेकिन विभाग ने उन्हें अन्य श्रेणी का दिव्यांग मानकर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। जबकि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के २१ जुलाई,२०११ की नोटिफिकेशन में बताए गए पदों के अनुसार नर्स ग्रेड-दो के पद पर नियुक्ति के योग्य हैं। कोर्ट ने याचिका की प्रति अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूतिभूषण शर्मा को दिलवाकर उन्हें जवाब देने को कहा है