scriptऑन लाइन क्लास पर पाबंदी को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब | HC seeks reply from state and Central Govt for online classes | Patrika News

ऑन लाइन क्लास पर पाबंदी को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

locationजयपुरPublished: Jun 29, 2020 08:52:36 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

Rajasthn Highcourt) हाईकोर्ट ने (Uptp 8 th class) आठवीं क्लास तक के (students) विद्यार्थियों की (online classes) ऑन लाइन क्लास पर (Ban) पाबंदी को लेकर दायर तीन अलग-अलग (PIL) जनहित याचिकाओं पर (central) केन्द्र और (State) राज्य सरकार से (reply) जवाब तलब किया है।

ऑन लाइन क्लास पर पाबंदी को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

ऑन लाइन क्लास पर पाबंदी को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

जयपुर

(Rajasthn Highcourt) हाईकोर्ट ने (Uptp 8 th class) आठवीं क्लास तक के (students) विद्यार्थियों की (online classes) ऑन लाइन क्लास पर (Ban) पाबंदी को लेकर दायर तीन अलग-अलग (PIL) जनहित याचिकाओं पर (central) केन्द्र और (State) राज्य सरकार से (reply) जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश बंशीधर बडाया और शांतनु शर्मा सहित एक अन्य जनहित याचिकाओं पर दिए।
याचिकाओं में कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेज क्लास रूम की गरिमा व वातावरण को खराब कर रही है। इससे विद्यार्थियों के बीच भेदभाव भी उजागर हो रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसाधन ही नहीं हैं। ऑनलाइन क्लासेज के लिए कम्प्यूटर या स्मार्ट फोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। जबकि शहर और ग्रामीण इलाकों में बहुत से परिवारों के पास ना स्मार्ट फोन हैं और ना इंटरनेट कनेक्शन।
जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर प्रदेश के 13 शहरों के साथ देश के 20 शहरों में रिसर्च की है। रिसर्च में सामने आया कि ऑनलाइन क्लासेज के कारण बच्चे जिद्दी, मोटे, मूडी व लापरवाह हो गए हैं। इसके अलावा यूट्यूब और जूम एप आदि के उपयोग की आयु निर्धारित है। बच्चों को इनके जरिए अध्ययन कराया जा रहा है और कई बार अचानक आॅन लाईन पढाई के दौरान अचानक से कई प्रकार की व्यस्क साइट खुल जाती हैं। आॅन लाईन क्लास में टीचर को पता ही नहीं होता कि कौन बच्चा पढ रहा है और कौन नहीं। राज्य सरकार ने आईटी एक्ट के तहत गाइडलाइन जारी किए बिना ही स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन व क्लास चलाने की मंजूरी दे दी है। एक याचिका में स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज के संचालन पर पाबंदी के साथ ही इस अवधि की फीस वसूली पर रोक लगाने और ली गई फीस वापिस दिलवाने की गुहार की है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो