जयपुरPublished: Jul 04, 2020 09:16:46 pm
Mukesh Sharma
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Patanjali) पतंजलि, (Ayush Ministry) आयुष मंत्रालय, (ICMR) आईसीएमआर, (State) राज्य सरकार और (Nims university) निम्स विश्वविद्यालय को (Notice) नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आईसीएमआर की (Permission) अनुमति मिलने तक (State) प्रदेश में पतंजलि की दिव्य कोरोना किट की (Sale) बिक्री पर (Stay) रोक लगा दी जाए।
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Patanjali) पतंजलि, (Ayush Ministry) आयुष मंत्रालय, (ICMR) आईसीएमआर, (State) राज्य सरकार और (Nims university) निम्स विश्वविद्यालय को (Notice) नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आईसीएमआर की (Permission) अनुमति मिलने तक (State) प्रदेश में पतंजलि की दिव्य कोरोना किट की (Sale) बिक्री पर (Stay) रोक लगा दी जाए। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की बैंच ने यह आदेश एडवोकेट एस.के.सिंह की जनहित याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया है कि पतंजलि ने हाल ही में दिव्य कोरोना किट के नाम से एक दवा लॉन्च कर दावा किया गया है कि इस दवा से कोरोना ठीक हो सकता है। दवा को बाजार में उतारने से पहले न तो दवा का परीक्षण किया गया और ना ही उत्तरांचल सरकार से इस संबंध में लाईसेंस लिया गया। इसके अलावा आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय को भी दवा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। दवा को स्वीकृति भी नहीं मिली है। ऐसे में संभावना है कि जो लोग इसका सेवन करेंगे, वे आगे संक्रमित हो सकते हैं या उनकी मौत हो सकती है। ऐसे में जब तक आईसीएमआर दवा की बिक्री के संबंध में अनुमति नहीं देता, तब तक प्रदेश में इसकी बिक्री को रोका जाए।