एनआरआई काेटे की सीटों को मैनेजमेंट कोटे में बदलने पर मांगा जवाब
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Neet PG) नीट पीजी व (Dental) डेंटल परीक्षा 2020 में (NRI Quota) एनआरआई कोटे की 15% सीटों में से विज्ञापित सीटों पर भर्ती नहीं करने और एनआरआई कोटे की सीटों को (Management Quota) मैनेजमेंट कोटे में (Convert) बदलने पर नीट बोर्ड 2020 के चेयरमैन, एमसीआई व एमजीएम मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार से शुक्रवार तक (Reply) जवाब मांगा है।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Neet PG) नीट पीजी व (Dental) डेंटल परीक्षा 2020 में (NRI Quota) एनआरआई कोटे की 15% सीटों में से विज्ञापित सीटों पर भर्ती नहीं करने और एनआरआई कोटे की सीटों को (Management Quota) मैनेजमेंट कोटे में (Convert) बदलने पर नीट बोर्ड 2020 के चेयरमैन, एमसीआई व एमजीएम मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार से शुक्रवार तक (Reply) जवाब मांगा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश डाॅ. निलया गुप्ता की याचिका पर दिया। एडवोेकेट डॉ. अभिनव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल कॉलेज द्वारा एनआरआई कोटे की विज्ञापित सीटों पर एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 15% सीटें एनआरआई कोटे के हिसाब से भरी जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में 6 सीटें हैं जिनमें से 2 सीटें एनआरआई कोटे की हैं। लेकिन बोर्ड ने दोनों सीटों को प्रबंधन कोटे में बदल दिया है। ऐसा करना अदालती आदेशों का उल्लंघन है।कानूनी तौर पर एनआरआई कोटे में छात्र नहीं मिलने पर ही बची हुई सीटों को मैनेजमेंट कोटे से भरा जा सकता है।
अब पाइए अपने शहर ( Jaipur News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज