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हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोर्ट में सेनेटाइज व सफाई व्यवस्था नहीं होने पर मांगा जवाब

locationजयपुरPublished: Apr 24, 2020 08:44:30 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने प्रदेश की (Subordinate courts) अधीनस्थ अदालतों सहित (Highcourt) हाईकोर्ट में (Senetiazation) सेनेटाइजेशन और (cleanliness) सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार सहित जयपुर नगर निगम से दो सप्ताह में (response) जवाब देने को कहा है ।

जयपुर
(Rajasthan Highcourt )हाईकोर्ट ने प्रदेश की (Subordinate courts) अधीनस्थ अदालतों सहित (Highcourt) हाईकोर्ट में (Senetiazation) सेनेटाइजेशन और (cleanliness) सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार सहित जयपुर नगर निगम से दो सप्ताह में (response) जवाब देने को कहा है और हाईकोर्ट रजिस्ट्री को तीन दिन में एएसजी, एजी व नगर निगम के वकील को याचिका की कॉपी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश सी.के.सोनगरा की बैंच ने यह अंतरिम निर्देश शुक्रवार को दिनेश गर्ग की याचिका पर दिया।
एडवोकेट अार.बी.बंसल ने बताया कि पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी पक्षकार बनाते हुए केन्द्र, राज्य व नगर निगम से भी जवाब देने के लिए कहा था। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले आने के साथ ही सेनेटाइजेशन और सफाई के सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। मास्क और सैनेटाइजर उपलब्ध करवाने के साथ ही कोर्ट परिसर में भीड़ कम करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। याचिका में कहा है कि देश सहित प्रदेशभर में कोविड: 19 का संक्रमण है। लेकिन हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोर्ट में सेनेटाइजेशन की उचित व्यवस्था नहीं है। पार्किंग स्थल, कैफेटेरिया, बाथरूम्स व टॉयलेट्स गंदे हैं। जबकि हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोर्ट मेंं जजों सहित बड़ी संख्या में वकील, कोर्ट का स्टॉफ व पक्षकार आते हैं। इसलिए हाईकोर्ट व अधीनस्थ कोर्ट में सेनेटाइजेशन, मास्क व सफाई की उचित व्यवस्था की जाए।

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