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सुब्रहमण्यम स्वामी के खिलाफ मामले में सुनवाई 19 अक्टूबर तक टली

locationजयपुरPublished: Sep 11, 2019 07:56:58 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

भाजपा नेता डॉ.सुब्रहमण्यम स्वामी(Dr Subramanian Swamy) के खिलाफ आपराधिक मानहानि (Criminal defemation) और दो विभिन्न विचारधारा वाले समुदायों के बीच दुश्मनी (enmity) उत्पन्न करने वाले बयान देने के मामले में सुनवाई 19 अक्टूबर तक टल गई है। डॉ.स्वामी के खिलाफ यह मामला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुशील शर्मा ने दायर किया है।
 

जयपुर

दरअसल डॉ.स्वामी ने 5 जुलाई को राहुल गांधी पर कोकीन का सेवन करने और डोप टैस्ट होने पर फेल होने का बयान दिया था। सुशील शर्मा ने डॉ.स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा-500 और 505 के तहत परिवाद दायर किया है। शर्मा ने परिवाद में कांग्रेस का इतिहास और दिवंगत नेताओं का हवाला देकर कहा है कि कांग्रेस देश की आजादी के लिए लडऩे और कुर्बानियां देने वाली पार्टी है। पार्टी के नेताओं ने आजादी के बाद भी देश के लिए प्राणों की आहूति दी है। एेसे में स्वामी के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान से उन्हें आमजन की टीका-टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है और इससे उन्हें मानसिक संताप होने के साथ ही मानहानि भी हुई है। शर्मा ने मानसिक संताप के लिए सीआपीसी की धारा-357(3) के तहत एक करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भी दिलाने की गुहार की है।

मामले में कोर्ट ने डॉ.स्वामी को नोटिस जारी कर 11 सितंबर तक जवाब मांगा था। बुधवार को स्वामी की ओर से दिल्ली से आए एडवोकेट ईशकरण सिंह भंडारी उपस्थित हुए और उन्होंने अपना वकालतनामा पेश किया। जज के अवकाश पर होने के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो पाई और अब अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।

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